Telangana: Instructions to educational institutions, necessary to follow Kovid-19 rules
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तेलंगाना: शैक्षिक संस्थानों को निर्देश, कोविड-19 नियमों पालन आवश्यक

नागराज राव हैदराबाद, 13 जनवरी (हि.स.)। राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने आगामी 01 फरवरी से शैक्षणिक संस्थाओं को पुनः आरंभ करने के निर्देशों को लेकर शिक्षा विभाग में आज विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। शिक्षा विभाग की नौवीं-दसवीं के अलावा डिग्री अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के कक्षाओं का संचालन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया गया। इसमें प्रत्यक्ष कक्षाओं के साथ-साथ ऑनलाइन कक्षाओं को जारी रखने की अनुमति दी गई है । इसके तहत अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों के बीच 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन करने का आदेश दिया गया है। हर कक्षा में मात्र 20 विद्यार्थियों को ही बैठने की अनुमति होगी और अभिभावकों से लिखित रूप से अनुमति लेने के बाद ही विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कक्षाओं की अनुमति देने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने विशेष मुख्य सचिव चित्र रामचंद्र ने सरकारी अधिसूचना को जारी किया। शिक्षा विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी पाठशालाओं और कॉलेज में कम से कम दो आइसोलेशन रूम की स्थापना की जाएं। सभी विद्यार्थियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क का धरना करना होगा। विद्यार्थियों में खांसी ,सर्दी, बुखार आदि लक्षण होंगे तो उन्हें पाठशाला व कालेज में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाठशालाओं का संचालन विगत समय के अनुसार ही किया जाएगा। साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं के मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम विगत की तरह यथावत जारी रहेगा। शिक्षा विभाग ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि कोरोना के चलते चालू शैक्षणिक वर्ष आरंभ होने में काफी देर होने से इस बार वार्षिक परीक्षा में लिखने के लिए न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने बताया कि इंटर और डिग्री वार्षिक परीक्षाओं की अधिसूचना जारी की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार-hindusthansamachar.in

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