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कोविड संक्रमण को लेकर डीएम ने जारी किये आवश्यक दिशा निर्देश

सहरसा,05 अप्रैल(हि.स.)। जिले में कोविड- 19 संक्रमण की।हो रही वृद्धि को देखते हुए जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त दिशा निर्देश आपदा प्रबंधन समूह, बिहार द्वारा कोविड- 19 संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से जारी संयुक्तादेश के अनुपालन में जारी किये गये हैं। जिले में प्रतिदिन बढ़ रहे कोविड- 19 संक्रमण के मामलों को देखते हुए सभी कार्य स्थलों, धार्मिक स्थल, शाॅपिंग माल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट आदि के संचालन में कोविड- 19 के मानक संचालन प्रक्रिया जैसे- मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंशिंग का पालन, हाथों को सैनिटाइज करना आदि अनिवार्य रहेंगे। भीड़-भाड़ वाले स्थलों जैसे- फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि पर भीड़ लगाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए इन स्थलों पर पुलिस गश्ती की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। मानक संचालन की प्रक्रिया नहीं अपनाये जाने की स्थिति में संबंधितों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई प्रशासन द्वारा किया जाना है। जिलाधिकारी कौशल कुमार के निदेशानुसार जिले में रविवार यानि 11 अप्रैल तक सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थाऐं बन्द रहेंगी। वहीं पूर्व से निर्धारित परीक्षाओं के संचालन के संबंध में निर्देश जारी किये गए हैं कि कोविड- 19 के नियमों का पालन करते हुए परीक्षाऐं अयोजित की जा सकेंगी। इन परीक्षाओं के दौरान प्रवेश के समय थर्मल स्कैनिंग एवं हैण्ड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था संस्थान के प्रधान सुनिश्चत करायेंगे। परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया जाएगा। परीक्षा के दौरान सभी परीक्षार्थी, वीक्षकगण एवं केन्द्र पर उपस्थित सभी कर्मी द्वारा मास्क का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा। किसी भी परीक्षार्थी में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाये जाने की स्थिति में अलग कक्ष में उनको परीक्षा में शामिल कराने एवं तत्काल इलाज की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रधान द्वारा सुनिश्चित की जानी है। विवाह, श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक आयोजनों को छोड़ सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजनों पर आज से अप्रैल के अंत तक प्रतिबंध लगये जाने के निदेश जारी किये गये हैं। श्राद्ध एवं विवाह के लिए अधिकतम 50 एवं 250 व्यक्तियों के भाग लेने की सीमा निर्धारित की गई है। वहीं सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगुन्तकों के प्रवेश पर रोक रहेगी, जो अप्रैल के अंत तक जारी रहेगी। इन कार्यालयों के प्रधान स्वविवेक से कार्यालय का समय एवं कार्यालय में उपस्थिति निर्धारित कर सकते हैं। सार्वजनिक वाहनों में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ परिवाहन की इजाजत दी गई है एवं इसके अनुपालन के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को निदेशित किया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/अजय

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