हाईकोर्ट्र व प्रदेश की अदालतों में एक दिन के बेसिक वेतन की कटौती के निर्देश
हाईकोर्ट्र व प्रदेश की अदालतों में एक दिन के बेसिक वेतन की कटौती के निर्देश

हाईकोर्ट्र व प्रदेश की अदालतों में एक दिन के बेसिक वेतन की कटौती के निर्देश

हाईकोर्ट्र व प्रदेश की अदालतों में एक दिन के बेसिक वेतन की कटौती के निर्देश प्रयागराज, 28 मार्च (हि.स.)। कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने में मदद को प्रदेश की न्यायपालिका भी पीछे नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के अनुमोदन से इलाहाबाद हाईकोर्ट सहित इसके अधीन प्रदेश की सभी अदालतों के कर्मचारयो, अधिकारियों के एक दिन के बेसिक वेतन की कटौती की जायेगी। यह धनराशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा होगी। इसका अनुमोदन मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने कर दिया है। महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा सभी जिला जजों व विशेष कार्याधिकारियो को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अप्रैल में मिलने वाले मार्च माह के वेतन से कटौती सुनिश्चित की जाय तथा कड़ाई से पालन कर हाईकोर्ट को सूचित किया जाय। ऐसा ही निर्देश कामर्शियल कोर्ट, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण व भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों को भी दिया गया है। यह निर्देश हाईकोर्ट के नियंत्रणाधीन सभी कोर्ट के अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू होगा। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/राजेश-hindusthansamachar.in

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