विदेशी वकील विधिक सलाहकार के रूप में कैदियों से नहीं कर सकते बातचीत
विदेशी वकील विधिक सलाहकार के रूप में कैदियों से नहीं कर सकते बातचीत

विदेशी वकील विधिक सलाहकार के रूप में कैदियों से नहीं कर सकते बातचीत

विदेशी वकील विधिक सलाहकार के रूप में कैदियों से नहीं कर सकते बातचीत -एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत रजिस्टर्ड वकील ही जेल आरोपित से मिल सकेंगे नई दिल्ली, 25 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि विदेशी वकील तिहाड़ जेल के कैदियों से बतौर विधिक सलाहकार उनका इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ये आदेश अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपित और बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की तिहाड़ जेल के अंदर अपने विदेशी वकील रोजमैरी पैट्रिजी से मिलने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई विदेशी वकील किसी आरोपित से बतौर मित्र मिलना चाहता है तो उसे दिल्ली प्रिजन रुल्स 2018 के मुताबिक अनुमति दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली प्रिजन रुल्स 2018 में साफ कहा गया है कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत रजिस्टर्ड वकील ही जेल में किसी आरोपित से मिल सकते हैं। विदेशी वकीलों को एडवोकेट्स एक्ट में मान्यता नहीं दी गई है, यहां तक कि उन्हें भारत में प्रैक्टिस करने पर भी मनाही है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि विदेशी वकीलों को भारत में प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है। हालांकि अगर कोर्ट उन्हें अनुमति देता है तो वे कोर्ट में पेश हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि रोजमैरी पैट्रिजी ने कोर्ट से ऐसी कोई अनुमति नहीं मांगी है कि वो क्रिश्चियन मिशेल का प्रतिनिधित्व करना चाहती है। कोर्ट ने कहा कि मिशेल की ओर से तीन भारतीय वकील पहले से पैरवी कर रहे हैं और वे मिशेल से तिहाड़ जेल में बतौर वकील मिल सकते हैं। इसके लिए अलग से दिशानिर्देश देने की जरूरत नहीं है। बीते 12 फरवरी को मिशेल की विदेशी वकील रोजमैरी पैट्रिजी से मुलाकात की अनुमति दे दी थी। कोर्ट ने कहा कि आप मिशेल से एक आम विजिटर की तरह मिल सकती हैं। चार अप्रैल,2019 को ईडी ने मिशेल के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था। ईडी ने आरोपपत्र में मिशेल की कंपनी के पार्टनर डेविड साइम्स को आरोपित बनाया है। ईडी ने मिशेल की कंपनी ग्लोबल सर्विसेज एफईजेड और ग्लोबल ट्रेडर्स को भी आरोपित बनाया है। मिशेल और साइम्स इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर हैं। इस चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुकी है। मिशेल को प्रत्यर्पण से लाने के बाद चार दिसम्बर 2018 की रात में ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने कहा था कि अगस्ता घोटाले की करीब तीन हजार करोड़ रुपये की रकम दुबई के दो खातों में ट्रांसफर किए गए। इस मामले में राजीव सक्सेना के अलावा पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके भतीजे संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी आरोपित बनाया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in

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