लाकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, मास्क न पहनने पर लगा 11500 रूपये का जुर्माना
लाकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, मास्क न पहनने पर लगा 11500 रूपये का जुर्माना

लाकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, मास्क न पहनने पर लगा 11500 रूपये का जुर्माना

कोरबा 22 जुलाई (हि स )। निर्धारित समय से अधिक समय तक दुकान खोलकर लाकडाउन का उल्लंघन करने, बेवजह घूमने, सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने एवं बिना मास्क पहने घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने आदि पर निगम अमले द्वारा आज 11500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। निगम अमले द्वारा उन्हें कड़ी समझाईश दी गई कि वे बिना मास्क पहने घरों से बाहर न निकले, लाकडाउन के दौरान अपने घर पर ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दुकानदारों को भी समझाईश दी गई कि वे दुकान खोलने के निर्धारित समय तक ही दुकान खोलें तथा लाकडाउन का पालन करें। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव, नियंत्रण व उसके प्रसार को रोकने के लिए एक ओर जहां मास्क पहनना अति आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य है। लगातार समझाईश देने के बाद भी लोग इसकी अवहेलना कर रहे हैं तथा बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक स्थानों में पहुंच रहे हैं, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है। निगम अमले द्वारा लगातार इस पर कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार लाकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय भी निर्धारित किया गया है। निर्धारित समय के बाद भी दुकान खुली रहने पर भी निगम अमले द्वारा आज कार्यवाही की गई तथा कुल मिलाकर आज 11500 रूपये का अर्थदण्ड इन प्रकरणों पर लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसाबाड़ी व रविशंकर शुक्ल जोन में 2700 रूपये, कोरबा जोन में 1100 रूपये, टी.पी.नगर जोन में 1400 रूपये, दर्री जोन में 2000 रूपये, बांकीमाेंगरा जोन में 2900 रूपये, सर्वमंगला जोन में 800 रूपये तथा बालको जोन में 600 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी-hindusthansamachar.in

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