मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग व लाकडाउन का उल्लंघन करने पर लगा 29000 रूपये जुर्माना
कोरबा 02 अगस्त (हि.स.) । लाकडाउन का उल्लंघन करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने, मास्क न पहनने आदि प्रकरणों पर निगम अमले द्वारा आज भी अपने विभिन्न जोनांतर्गत 29000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। लोगों को कड़ी हिदायत दी गई कि वे बिना मास्क पहने घरों से बाहर न निकले, लाकडाउन के दौरान अपने घर पर ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दुकानदारों को भी हिदायत दी गई कि वे दुकान खोलने के निर्धारित समय तक ही दुकान खोलें तथा सोशल डिस्टेंसिंग एवं लाकडाउन का पालन अनिवार्य रूप से करें। मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने तथा लाकडाउन का पालन न करने वालों पर निगम अमले द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार लाकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय भी निर्धारित किया गया है, निर्धारित समय के बाद भी दुकान खोलकर लाकडाउन का उल्लंघन करने पर भी निगम अमले द्वारा प्रतिदिन कार्यवाही की जा रही है, इन सभी प्रकरणों पर आज भी कार्यवाही की गई तथा कुल 29000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। कार्यवाही के दौरान मास्क न पहनने वालों पर 10800 रूपये, सोशल डिस्टंेसिंग का उल्लंघन करने वालों पर 4000 रूपये तथा लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर 14200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। लाकडाउन का पालन कराने आज भी जुटा रहा निगम अमला- नगर पालिक निगम कोरबा के कोरबा, टी.पी.नगर, कोसाबाड़ी, रविशंकर शुक्ल, बालको, दर्री, बांकीमोंगरा एवं सर्वमंगला सभी 08 जोन में जोन कमिश्नरों की अगुवाई में निगम का अमला आज भी लाकडाउन का पालन कराने में जुटा रहा। आवश्यक सेवाओं से संबंंिधत ऐसी दुकानें जिनके खोलने का समय निर्धारत किया गया है, वे निर्धारित समय तक खुलें तथा समय होते ही उन्हें बंद किया जाए, इस पर निगम अमले द्वारा निरंतर नजर रखी गई तथा निर्धारित समय पर दुकानें बंद कराई गई, जिन व्यवसायियों ने निर्धारित समय के बाद भी दुकानें खोल रखी थी, उन पर अर्थदण्ड लगाया गया तथा उन्हें लाकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करने की समझाईश भी दी गई। हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी-hindusthansamachar.in