पीएम-केयर्स फंड में कंपनियों का अंशदान सीएसआर में किया गया खर्च माना जाएगा : सरकार

पीएम-केयर्स फंड में कंपनियों का अंशदान सीएसआर में किया गया खर्च माना जाएगा : सरकार

प्रजेश शंकर नई दिल्ली, 29 मार्च (हि.स.)। प्रधानमंत्री राहत कोष में कंपनियों की ओर से किया जाने वाला अंशदान कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के अंतर्गत किया गया खर्च माना जाएगा। दरअसल कॉरपोरेट जगत ने सामाजिक कल्याण से जुड़ी गतिविधियों के लिए पिछले पांच साल में 52,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कोरोना से जारी जंग के लिए पीएम-केयर्स फंड में दान की अपील प्रधानमंत्री ने की है, जिसके बाद कॉरपोरेट जगत के कई दिग्गजों ने इस कोष में दान किए हैं। दरअसल कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि पीएम-केयर्स फंड में अंशदान को कंपनी कानून के अनुसार सीएसआर मद में किया गया खर्च माना जाएगा। बता दें कि कंपनी अधिनियम, 2013 के मुताबिक मुनाफ कमा रही कंपनियों को 3 वर्ष के सालाना औसत शुद्ध लाभ का 2 फीसद तक सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना होता है। दरअसल ये प्रावधान एक अप्रैल, 2014 से अस्तित्व में आया है। कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा कि वृहद तौर पर पिछले पांच साल में कंपनियों ने सीएसआर मद में 52 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियां इस मद में खर्च नहीं कर रही है, जबकि कुछ तय सीमा से कम खर्च कर रही हैं। वहीं, कुछ कंपनियां ज्यादा खर्च कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अभी तक नहीं किया और जिन्होंने कम खर्च किया है, वे पीएम-केयर्स फंड में अंशदान कर सकते हैं। हिन्दुस्थान समाचार-hindusthansamachar.in

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