पति ने पेरिस से भेजी पावर ऑफ अटॉर्नी, कोर्ट ने तलाक की डिक्री की जारी
पति ने पेरिस से भेजी पावर ऑफ अटॉर्नी, कोर्ट ने तलाक की डिक्री की जारी

पति ने पेरिस से भेजी पावर ऑफ अटॉर्नी, कोर्ट ने तलाक की डिक्री की जारी

पति ने पेरिस से भेजी पावर ऑफ अटॉर्नी, कोर्ट ने तलाक की डिक्री की जारी जयपुर, 21 फरवरी (हि.स.)। राजस्थान की दौसा स्थित फैमिली कोर्ट में चल रहे विवाह विच्छेद की याचिका में पति की ओर से पेरिस से अपने पिता के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी भेजी गई। जिसके आधार पर ससुर की ओर से पेश जवाब को मानते हुए अदालत ने तलाक की डिक्री जारी कर दी। इसके साथ ही अदालत ने युवक को आदेश दिया कि वह एक मुश्त एक लाख रुपए तलाकशुदा पत्नी को अदा करे। अदालत ने यह आदेश वर्षारानी की ओर से पेश याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि उसका विवाह 28 फरवरी 2017 को पेरिस में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितेन्द्र शर्मा से हुआ था। विवाह के बाद जितेन्द्र अकेला ही पेरिस चला गया और याचिकाकर्ता को पेरिस ले जाने से मना कर दिया। इस आधार पर पत्नी ने अपनी ओर से तलाक की अर्जी दाखिल की। पति की ओर से अधिवक्ता दिवेश शर्मा ने पेरिस से भेजी पावर ऑफ अटॉर्नी अदालत में पेश की। जिसे दूतावास के अधिकारी से सत्यापित भी कराया गया। अधिवक्ता दिवेश शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अपनी पत्नी को बुलाने का इच्छुक था पर पत्नी पति के स्वयं लेने आने की जिद से कारण पेरिस नहीं जा सकी। यदि याचिकाकर्ता पेरिस से यहां आएगा तो उसे वहां ब्लैकलिस्ट कर भविष्य में काम नहीं दिया जाएगा। इस पर अदालत ने पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर युवक के पिता की ओर से पेश जवाब को मानते हुए दोनों की तलाक की डिग्री जारी कर दी। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर/जितेन-hindusthansamachar.in

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