जिले में सिनेमाघरों एवं मल्टीप्लेक्स को सशर्त संचालन की मिली अनुमति

जिले में सिनेमाघरों एवं मल्टीप्लेक्स को सशर्त संचालन की मिली अनुमति
जिले में सिनेमाघरों एवं मल्टीप्लेक्स को सशर्त संचालन की मिली अनुमति

दुर्ग, 13 नवंबर (हि. स.) । जिला कलेक्टर दुर्ग के द्वारा जिले के जोखिम क्षेत्र से बाहर स्थापित सिनेमाघरों एवं मल्टीप्लेक्स कोो शुक्रवार से संचालित करने की सशर्त अनुमति दे दी गई है। सभी सिनेमाघरों एवं मल्टीप्लेक्स में 50 फ़ीसदी क्षमता के तहत संचालन की अनुमति दी गई है। सभी सिनेमाघर संचालकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। सिनेमाघर एवं मल्टीप्लेक्स के भीतर एवं बाहर निर्धारित 6 फीट की दूरी रखनी होगी। बिना फेस कवर के दर्शकों को प्रवेश वर्जित किया गया है। प्रवेश एवं निकासी द्वार में सैनिटाइजर की उपलब्धता संचालकों को रखनी होगी सैनिटाइजर की उपलब्धता हैंड फ्री रहेगी । सिनेमाघर एवं मल्टीप्लेक्स के अंदर इन एयर कंडीशन लगे होने की स्थिति में तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा निर्धारित की गई है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आज जारी आदेश के तहत सिनेमाघरों एवं मल्टीप्लेक्स संचालन संबंधित गतिविधियों की संचालन की अनुमति सशर्त दे दी है । जिसके तहत हॉल में व्यक्ति के बैठने की क्षमता के आधार पर अधिकतम 50% व्यक्तियों को ही अनुमति होगी । बैठक व्यवस्था होने पर व्यक्तियों के आगे पीछे अगल-बगल पर्याप्त फिजिकल डिस्टेंस होनी चाहिए। इसे तू 6 फीट की दूरी का मारकर बनाया जाए । तभी बैठने की अनुमति दी जाए बंद स्थल में एयर कंडीशन उपकरण के उपलब्धता की स्थिति में उनका तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होना चाहिए। यदि एयर कंडीशन उपलब्ध ना हो तो ताजी हवा का आगमन जितनी समय हो उतना सुलभ किया जाना चाहिए । क्रॉस वेंटीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। एंट्री एवं एग्जिट प्वाइंट और कॉमन एरिया में सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा जो टच फ्री मोड में हो । प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्ति का हाथ सैनिटाइजर से सैनिटाइज करने अथवा साबुन से धोने तथा थर्मल स्क्रीनिंग किया जाना अनिवार्य होगा। कॉमन एरिया में 6 फीट की दूरी का मारकर बनाए जाना अनिवार्य होगा। सिनेमाघर एवं मल्टीप्लेक्स में कोरोना लक्षण सहित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी एवं प्रारंभिक लक्षण जैसे कि सर्दी खांसी बुखार इत्यादि पाए जाते हैं तो उनका सिनेमाघर एवं मल्टीप्लेक्स में प्रवेश प्रतिबंधित होगा। शासन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खाँसते एवं सीखते समय टिशू पेपर रुमाल का प्रयोग करेंगे। सिनेमाघर एवं मल्टीप्लेक्स में आगंतुक द्वारा छोड़े गए मांस फेस कवर दस्तानों को चिकित्सकीय अपशिष्ट मानते हुए नियमानुसार उसके समुचित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सिनेमाघर एवं मल्टीपेक्स पर पान गुटखा इत्यादि खाकर एवं अन्यथा थूकना प्रतिबंधित रहेगा । सिनेमाघर एवं मल्टीप्लेक्स में स्पर्श की जाने वाली सतह तथा दरवाजे का हैंडल माइक कुर्सी टेबल रेलिंग बैरिकेडिंग आदि को समय-समय पर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल से साफ किया जाए एवं प्रभावी कीटाणु नाशक से विसंक्रमित किया जाए। सिनेमाघर एवं मल्टीप्लेक्स के पार्किंग स्थल पर परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंधन में सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन करना होगा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलते समय सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन करेंगे ताकि संक्रमण से बचाव हो सके कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर कोरोनावायरस से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। जिला प्रशासन की ओर से संचालकों को यह भी हिदायत दी गई है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति एवं अन्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति गर्भवती महिलाएं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है। साथ सिनेमाघरों थिएटर एवं मल्टीप्लेक्स के भीतर परिसर में थूकना सख्त प्रतिबंधित रहेगा। हिन्दुस्थान समाचार/अभय जवादे-hindusthansamachar.in

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