जिले में प्रात: 08 से रात्रि 09 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें
जिले में प्रात: 08 से रात्रि 09 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें

जिले में प्रात: 08 से रात्रि 09 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें

कोण्डागांव, 21 अक्टूबर(हि.स.)। जिले के कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) के द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजनो को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिले के समस्त देशी शराब दुकानों एवं विदेशी मदिरा की दुकानों को पूर्व मेंजारी आदेशों में आंशिक संशोधन के द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त सभी सुरक्षानिर्देशो का पालन करते हुए प्रतिदिन प्रात: 08 बजे से रात्रि 09 बजे तक संचालित किया जा सकेगा। इन दुकानों में शराब क्रय हेतु शारीरिक दूरी एवं मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। हिन्दुस्थान समाचार/ राकेश पांडे/राजीव गुप्ता-hindusthansamachar.in

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