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किसी वयस्क के अपनी पसंद से शादी, धर्म परिवर्तन करने के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता: अदालत
कोलकाता, 23 दिसंबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर कोई वयस्क लड़की अपनी पसंद से शादी और धर्म परिवर्तन करती है, तो इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अदालत ने एक पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, क्लिक »-www.ibc24.in