कम्यूनिटी हेल्थ ऑफ़िसर के 800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया  निरस्त ,हाईकोर्ट ने माना  त्रुटिपूर्ण
कम्यूनिटी हेल्थ ऑफ़िसर के 800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निरस्त ,हाईकोर्ट ने माना त्रुटिपूर्ण

कम्यूनिटी हेल्थ ऑफ़िसर के 800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निरस्त ,हाईकोर्ट ने माना त्रुटिपूर्ण

रायपुर 4 नवम्बर (हि.स.)। छत्तीसगढ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कम्यूनिटी हेल्थ ऑफ़िसर के 800 पदों पर भर्तियों का जो विज्ञापन बीते 21 सितम्बर को जारी किया गया था, जिस पर भर्ती प्रक्रिया जारी थी, हाईकोर्ट ने उसे त्रुटिपूर्ण मानते हुए भर्ती प्रक्रिया को आज निरस्त कर दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने इसके पूर्व भी भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को निरस्त कर दिया था।इस भर्ती विज्ञापन के विरुद्ध आयुष एसोसिएशन और बिलासपुर होमियोपैथ एसोसियेशन की ओर से याचिकाएँ दायर की गई थीं। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता शशांक ठाकुर और वैभव पी शुक्ला ने तर्क दिया कि,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ के द्वारा भर्ती पद “सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी” के लिए आयुष पद्धति से स्नातक भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जारी विज्ञापन में आयुष स्नातकों को आवेदन देने से वंचित कर दिया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के विरुद्ध है।हाईकोर्ट में जस्टिस गौतम भादुड़ी ने सुनवाई करते हुए भर्ती को निरस्त किए जाने का आदेश दिया है।विदित हो कि,पूर्व में भी इन्ही 800 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। जिसे हाईकोर्ट ने बीते 13 अगस्त को निरस्त कर दिया था। जिसके खिलाफ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने डिवीज़न बेंच में रिट अपील दायर किया था, लेकिन 21 सितंबर को उस अपील को वापस लेकर उसी दिन भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी कर दिया गया था। अब दूबारा इसे निरस्त कर दिया गया है। हिन्दुस्थान समाचार /केशव-hindusthansamachar.in

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