एनडीएमसी ने संलग्न होटलों के लिए भी किया कैशलेस मेडिकल सुविधा का विस्तार
एनडीएमसी ने संलग्न होटलों के लिए भी किया कैशलेस मेडिकल सुविधा का विस्तार

एनडीएमसी ने संलग्न होटलों के लिए भी किया कैशलेस मेडिकल सुविधा का विस्तार

नई दिल्ली, 26 जून (हि.स.)। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने अपने कर्मचारियों के लिए कोविड-19 उपचार के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा का विस्तार सूचीबद्ध अस्पतालों के साथ संलग्न होटलों के लिए भी किया है। एनडीएमसी ने कर्मचारियों को कोविड-19 का बेहतर और समय पर इलाज मुहैया कराने के लिए यह फैसला किया है। परिषद के अनुसार कैशलैस आधार पर पालिका परिषद के लाभार्थियों को समान उपचार सुविधा सूचीबद्ध अस्पतालों के साथ जोड़े गए होटलों में भी समझौते के नियम और शर्तों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। एनडीएमसी ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि दिल्ली सरकार ने पहले से ही कुछ होटलों को अस्पतालों के साथ जोड़कर कोविड-19 के उपचार के लिए 1000 बिस्तरों की व्यवस्था की है। ये होटल इस व्यवस्था के अंतर्गत कोविड-19 उपचार की सुविधा मरीजों को संलग्न अस्पताल के साथ मिलकर उपलब्ध कराएंगे। एनडीएमसी के पास तीन ऐसे अस्पताल सूचीबद्ध हैं जिनके साथ दिल्ली सरकार के आदेशानुसार होटल संलग्न किये हुए हैं। इसमें बत्रा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के साथ ओखला फेज -1 स्थित होटल क्राउन प्लाजा, डॉ. बीएल कपूर मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ राजेन्द्र प्लेस स्थित होटल सिद्धार्थ और मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर स्थित होटल शेरेटन शामिल हैं। पालिका परिषद के साथ संलग्न सूचीबद्ध निजी अस्पताल रोगी की चिकित्सीय स्थिति के अनुसार अपने होटल में विस्तारित कोविड-19 अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव रोगियों को स्वीकार करेगा और यदि ऐसे मरीज होटल में रहने के दौरान किसी भी समय गंभीर रूप से पीड़ित होते हैं, तो उन्हें अपने निर्धारित दरों पर अपने अस्पताल में स्थानांतरित अथवा भर्ती कराएगा। जब किसी रोगी की हालत में तेजी से गिरावट होती है तब संलग्न निजी अस्पतालों को पर्याप्त जनशक्ति, ऑक्सीजन की आपूर्ति, भोज्य वस्तुओं, दवाओं और उपकरणों को कोविड-19 अस्पतालों (होटल्स) में उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है तो उसे अवश्य उपलब्ध कराएगा। ये होटल नियमित रूप से सेवाएं प्रदान करेंगे, जिनमें कमरे, हाउसकीपिंग, कीटाणुशोधन और रोगियों के लिए भोजन आदि शामिल हैं। ये सुविधाएं जो पांच सितारा होटल के लिए 5000 रुपये से अधिक दर पर नहीं होगी और 4000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चार या तीन सितारा होटल में उपलब्ध हैं। पालिका परिषद के सूचीबद्ध अस्पताल से संबंधित होटल में अस्पताल को सभी आवश्यक सामग्रियों, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ आदि निर्धारित मानदंडों के अनुसार रोगियों को उनकी चिकित्सा सेवाओं के लिए प्रतिदिन 5000 रुपये से कम राशि के भुगतान पर उपलब्ध होगी। हालांकि जांच शुल्क, यदि कोई हो तो संबंधित अस्पताल द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार वसूला जाएगा और ऑक्सीजन सुविधा के लिए लिंक किए गए अस्पताल को होटल में 2000 रुपये प्रति बिस्तर/ प्रतिदिन शुल्क लगाने की अनुमति है। उनकी सुविधा पर संलग्न अस्पताल द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवाओं को उनकी निर्धारित दरों पर शुल्क लिया जाएगा। सभी शुल्क सूचीबद्ध अस्पताल द्वारा एकत्र किए जाएंगे और संबंधित अस्पताल ( होटल ) आदि को भुगतान करेगा। यदि आवश्यक हो, तो संबंधित अस्पताल अपने डॉक्टरों और कर्मचारियों को अपने खर्च पर होटल में ठहरा भी सकता हैं। हिन्दुस्थान समाचार/ वीरेन्द्र-hindusthansamachar.in

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