उच्च न्यायालय ने केडीएमसी से 18 गांवों को बाहर करने संबंधी अधिसूचना को रद्द किया

उच्च न्यायालय ने केडीएमसी से 18 गांवों को बाहर करने संबंधी अधिसूचना को रद्द किया

ठाणे (महाराष्ट्र), 17 दिसंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से 18 गांवों को इससे बाहर कर एक अलग निकाय परिषद बनाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ क्लिक »-www.ibc24.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in