आदिवासी युवती की आत्महत्या करने के पांच माह बाद पुलिस ने संदेही को किया गिरफ्तार
आदिवासी युवती की आत्महत्या करने के पांच माह बाद पुलिस ने संदेही को किया गिरफ्तार

आदिवासी युवती की आत्महत्या करने के पांच माह बाद पुलिस ने संदेही को किया गिरफ्तार

कोंडागांव, 19 अक्टूबर (हि.स.)। कोंडागांव जिला अंतर्गत केशकाल में लगभग पाँच माह बीत जाने के बाद पुलिस थाना धनौरा की पुलिस ने आत्महत्या के मामले में एक लड़के दिनेश कुमार शोरी पिता राम प्रसाद शोरी उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार कर सोमवार को प्रथम श्रेणीं न्यायालय में पेश किया। ज़हां से 12 नवम्बर तक के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उल्लेखनीय है कि छोटे ओडागांव के गैंगरेप आत्महत्या का सोशल मीडिया और समाचारों में खबर आने के बाद जिला के पुलिस अधीक्षक के द्वारा बहुत गंभीरता एवं संवेदना से लेकर पूर्व के सभी मामलों की जांच आरंभ कराया गया। अपने कार्यकाल के पूर्व के मामलों को लेकर उठते बवाल एवं पुलिस विभाग पर लगाये जाने वाले आरोप से चिंतित पुलिस अधीक्षक ने सतत् निगरानी रखते हुए लम्बित मामलों एवं प्रकरणों की जांच आरंभ कराया, जिसके फलस्वरूप करारमेटा कोकरालपारा के मामले की जांच पूर्ण कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया किया गया है। मिली जानकारी अनुसार ग्राम करारमेटा का आश्रित पारा कोकरालपारा की सुकबती उर्फ सुकन्तीन ने फांसी के फंदे में झूलकर अपनी जान दे दी थी, जो अभी तक रहस्य बनकर ही रह गया था। मृतिका के पिता का कहना था कि मेरी बेटी रात को घर में परिवार सहित सोई थी। वह कब रात को अचानक उठकर कैसे 1 कि.मी. दूर जंगल में जाकर फांसी का फंदा बनाकर पेड़ पर लटककर जान दे दी पता ही नहीं चला। सुबह हो हल्ला हुआ तब पता चला तो थाना में सूचना दिया गया था। जिस पर पुलिस आई थी और उसका पोस्टमार्टम हुआ था पर आज तक पोस्टमार्टम में क्या निकला यह पता नहीं चल पाया है। जिस डाल पर वो फांसी लगाकर मरी थी उसको देखकर और फंदे को देखकर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो खुद फांसी लगाकर मरी होगी। मृतिका की बड़ी बहन सुको का कहना था कि मेरी बहन का मोबाइल पास के ही गवाडी का एक लड़के ने रखा है। यह मालूम चलने पर मैं उससे बात की तो वो बहुत गोलमाल बात करते यह स्वीकार किया था कि उस रात वह लड़की से बात किया था और रात में आकर मिला था तथा उसका मोबाइल ले गया था। जिससे यह शक हुआ कि मेरी बहन के मृत्यु के बारे में उस लड़के को मालूम होगा या वही कारण होगा। मृतिका का मोबाइल न. 9098631382 उसके मृत्यु के बाद लापता हो गया था। अगर उसकी मृत्यु आत्महत्या कर लेने से ही हुई तो आखिर वो आत्महत्या करने को क्यों लाचार या विवश हो गयी थी। अब इस मामले के आरोपित को अपराध क्रमांक 17/2020 धारा 306, युवती को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर न्याययिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/राजीव गुप्ता-hindusthansamachar.in

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