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नगर पालिका दीपका का वार्ड क्र. 17, वार्ड आठ का बी, सी ब्लॉक व बलगीखार के बी ब्लॉक माइक्रो जोख‍िम क्षेत्र घोषित

कोरबा, 04 अप्रैल ( हि.स.) । कोरोना संक्रामक महामारी की रोकथाम के लिए कोरबा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी किरण कौशल द्वारा अनुविभागीय अधिकारियों को उनके क्षेत्र में परिस्थितियों के अनुसार जोखिम क्षेत्र घोषित करने निर्देशित किया गया है। इस निर्देश के परिपालन में कटघोरा के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अभिषेक शर्मा द्वारा आदेश जारी कर नगर पालिका परिषद दीपका के वार्ड क्रमांक आठ के बी, सी ब्लॉक, वार्ड क्रमांक 17 तथा ग्राम बलगीखार के बी ब्लॉक में कोरोना पॉजीटिव केस पाए जाने के फलस्वरूप दीपका तहसीलदार एवं सीएमओ दीपका के प्रतिवेदन अनुसार उक्त क्षेत्र को शामिल करते हुए चारों दिशाओं में लगभग 50-50 मीटर की परिधि को माइक्रो जोखिम क्षेत्र घोषित किया गया है। नगर पालिका परिषद दीपका के वार्ड क्रमांक आठ गरूड़ नगर के भीतर बी ब्लॉक स्थित क्वार्टर नंबर 53 से 74 एवं क्वार्टर नम्बर 77 से 100 तक के क्षेत्र को माइक्रो जोखिम क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद दीपका के वार्ड क्रमांक आठ गरूड़ नगर के भीतर सी ब्लॉक स्थित क्वार्टर नंबर 10 से 21 तक को माइक्रो जोखिम क्षेत्र घोषित किया गया है। तहसील दर्री क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बलगीखार के क्वार्टर नंबर बी 17 से बी 30 क्षेत्र के 50-50 मीटर परिधि को माइक्रो जोखिम क्षेत्र घोषित किया गया है। नगर पालिका परिषद दीपका के वार्ड क्रमांक 17 स्थित क्वार्टर नंबर बी 48 एवं बी 49 के 50-50 मीटर परिधि को भी जोखिम क्षेत्र घोषित किया गया है। जोखिम क्षेत्र में प्रवेश, निकास हेतु केवल एक द्वार होगा जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, शारीरिक दूरी करते हुए मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। जोखिम क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतरू बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा जोखिम क्षेत्र में होम डिलवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। जोखिम क्षेत्र अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंद रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर अन्य किसी कारण से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। जोखिम क्षेत्र में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करते हुए थाना प्रभारी दीपका उत्तरदायी होंगे। खण्ड चिकित्सा अधिकारी दीपका द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। माइक्रो जोखिम क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति महाप्रबंधक एसईसीएल के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी

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