विष्णु पुराण सीरियल के प्रसारण पर रोक की मांग में याचिका खारिज
विष्णु पुराण सीरियल के प्रसारण पर रोक की मांग में याचिका खारिज

विष्णु पुराण सीरियल के प्रसारण पर रोक की मांग में याचिका खारिज

प्रयागराज, 25 जून (हि.स)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूरदर्शन भारती पर प्रसारित होने वाले टीवी धारावाहिक विष्णु पुराण के 47 से 62 तक के एपीसोड प्रसारित करने पर रोक लगाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हमारे समाज की खूबसूरती है कि धर्म गुरुओं का अलग अलग मत है। वे भिन्न भिन्न व्याख्या करते हैं। कोर्ट ने कहा कि याची न तो रचयिता है और न ही वह सीरियल में भागीदार हैं। केवल विवाद खड़ा करने के लिए याचिका दायर की है। यह याची पर है कि वह चाहे सीरियल देखे या न देखे। सेन्सर बोर्ड की अनुमति के बगैर प्रसारण के मुद्दे पर कोर्ट ने कहा कि याची ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिसके आधार पर कोर्ट अनुच्छेद 226 में हस्तक्षेप कर सके। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने संतोष कुमार जायसवाल की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि विष्णु पुराण के पात्रों का गलत चित्रण किया गया है। जो पुराण की मूल भावना के विपरीत है। कोर्ट ने कहा कि पौराणिक कथाए डिवेट का विषय है। भिन्न भिन्न नजरिया हो सकता है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in

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