त्रिपुरा एचसी ने सभी सर्व शिक्षा शिक्षकों को नियमित करने का दिया आदेश
अगरतला, 23 फरवरी (हि.स.)। आखिरकार त्रिपुरा में सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त शिक्षकों के चेहरे पर राहत की मुस्कान आई है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय (एचसी) ने मंगलवार को शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए त्रिपुरा सरकार को उन सभी शिक्षकों को नियमित करने का आदेश दिया है। इस संबंध में अधिवक्ता पुरुषोत्तम रॉय बर्मन ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश अकिल कुरैशी और न्यायाधीश एसजी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने त्रिपुरा सरकार को पांच साल की सेवा के बाद सभी सर्व शिक्षा के शिक्षकों को नियमित वेतनमान प्रदान करने का निर्देश दिया है। यही नहीं, 10 साल की सेवा के बाद उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का भी आदेश दिया है। इसमें उन्हें नौकरी के अन्य अवसर भी मिलेंगे। संयोग से, 2014 में सर्व शिक्षा के दो शिक्षकों ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय में मामला दायर किया और नियमित वेतनमान की मांग की। दोनों मामलों को मिलाकर सुनवाई शुरू हुई। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मामले में अपना फैसला सुनाया। अधिवक्ता बर्मन ने कहा कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 4,000 से अधिक शिक्षक सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत हैं। उनके नियमितीकरण की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। अदालत ने आज त्रिपुरा सरकार को छह महीने के भीतर सभी सर्व शिक्षा शिक्षकों को नियमित वेतनमान प्रदान करने का निर्देश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/ संदीप/ अरविंद