शून्य कारोबार करने वाले अब केवल एसएमएस से दाखिल कर सकेंगे रिर्टनः उपमुख्यमंत्री
शून्य कारोबार करने वाले अब केवल एसएमएस से दाखिल कर सकेंगे रिर्टनः उपमुख्यमंत्री

शून्य कारोबार करने वाले अब केवल एसएमएस से दाखिल कर सकेंगे रिर्टनः उपमुख्यमंत्री

लॉकडाउन से प्रभावित छोटे जीएसटी करदाताओं को मिली बड़ी राहत केंद्र के निर्णय से बिहार के 70 हजार कारोबारी होंगे लाभान्वित पटना, 9 जून (हि.स.)। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को बताया कि लॉकडाउन के कारण जीएसटी के अन्तर्गत शून्य कर देने वाले कारोबारियों को केन्द्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। जीएसटी कौंसिल ने शून्य करदेने वालों के लिए मासिक विवरणी दाखिल करने की बाध्यता खत्म करते हुए उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से एसएमएस के जरिए रिटर्न दाखिल करने की सहूलियत दी है। बिहार में कुल करदाताओं की संख्या 4.32 लाख हैं। इनमें पिछले साल 70 हजार ने शून्य रिटर्न दाखिल किया था, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। वैसे, बिहार के 89 प्रतिशत करदाताओं से जीएसटी का कुल 11 प्रतिशत और 20 फीसदी बड़े करदाताओं से कर 89 प्रतिशत प्राप्त होता है। डिप्टी सीएम मोदी ने कहा कि पहले हरेक करदाता को अगर उनकी करदेयता शून्य थी उन्हें भी मासिक विवरणी दाखिल करने के लिए जीएसटीएन (जीएसटीएन) के पोर्टल पर लॉगिन कर प्रत्येक माह जीएसटीआर-3बी फॉर्म के अनेक कॉलम को भरना होता था, लेकिन अब वे अपने निबंधित मोबाइल फोन से 14409 पर एसएमएस करेंगे तो उन्हें एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) मिलेगा, जिसे कन्फर्म करने पर उनकी विवरणी दाखिल समझी जाएगी। उन्होंने बताया कि कम्पोजिशन स्कीम में शामिल करदाताओं के अतिरिक्त हर करदाता को जीएसटीएन पोर्टल पर जीएसटीआर-3बी फार्म भरना अनिवार्य है, जिसके आधार पर वे कर का भुगतान करते हैं। अगर वे निर्धारित तिथि तक कर का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें 50 रुपये प्रतिदिन तथा शून्य करदेयता की स्थिति में भी 20 रुपये प्रतिदिन की दर से दंड का भुगतान करना होता है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे व्यापारी भी हैं, जिन्होंने निबंधन तो करा लिया, पर उनकी कोई करदेयता नहीं है, फिर भी उन्हें विवरणी दाखिल करनी पड़ी हैं। केद्रीय वित्त मंत्रालय के सोमवार से एसएमएस के जरिए रिटर्न दाखिल करने की दी गई सुविधा से शून्य करदेयता वाले सभी कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। हिन्दुस्थान समाचार/राजीव/विभाकर-hindusthansamachar.in

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