सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में 37339 शिक्षामित्रों की भर्ती पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में 37339 शिक्षामित्रों की भर्ती पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में 37339 शिक्षामित्रों की भर्ती पर रोक लगाई

नई दिल्ली, 09 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में 37339 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अगले आदेश तक इन पदों पर सीटें खाली रखने का आदेश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान शिक्षामित्रों की तरफ से वकील आरके सिंह ने 37339 पदों को खाली रखने की मांग की। पिछली 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। बाद में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि उसने सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ मार्क्स 45 फीसदी और आरक्षित वर्ग के लिए कटऑफ मार्क्स 40 फीसदी करने के फैसले में बदलाव क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मसले पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। यूपी प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने या उसे निरस्त करने की मांग की गई थी। पिछली 6 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में फैसला सुनाते हुए प्रदेश सरकार के कटऑफ बढ़ाने के फैसले को सही बताया था। हाई कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने के अंदर पूरा करने का आदेश दिया था। दरअसल, 2019 में यूपी में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के लिए 65 फीसदी और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी कट ऑफ अंक तय किया था। सरकार के इस फैसले को शिक्षा मित्रों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। शिक्षा मित्रों ने सामान्य वर्ग के लिए 45 फीसदी और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी अंक का कटऑफ तय करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को सही बताया था। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत/बच्चन-hindusthansamachar.in

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