सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा पर रोक लगाने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा पर रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्ली, 28 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने 29-30 जून को होने वाली राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली विशेष बेंच ने आज रविवार को शाम साढ़े छह बजे बीकानेर की एक छात्रा की माघी देवी की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया था कि राजस्थान में कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से परीक्षा अभी नहीं करायी जाए। याचिकाकर्ता की ओर से वकील ऋषि कपूर और रौनक करनपुरिया ने कोर्ट से कहा कि राजस्थान बोर्ड की सामाजिक विज्ञान और गणित विषय की परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला कोरोना के संकट के दौरान मनमाना है। याचिका में कहा गया था कि परीक्षा आयोजित कराना संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है। याचिका में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं निरस्त करने का आदेश दिया था। याचिका में कहा गया था कि जिन 120 स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है वहां पहले मजदूरों के लिए शेल्टर होम और क्वारेंटाईन सेंटर बनाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि ये परीक्षाएं राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक स्वास्थ्य सुरक्षा का पालन करते हुए आयोजित की जा रही हैं। कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश एक महीने पहले का है और उसके बाद से परीक्षा केंद्रों पर कोई कोरोना का केस नहीं निकला है। परीक्षा के लिए राज्य सरकार एहतियाति कदम उठा रही है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा कल से शुरु होने जा रही है और याचिका परीक्षा होने के ठीक पहले दाखिल की गई है । याचिकाकर्ता ने कोई असुविधा का हवाला नहीं दिया है इसलिए इसमें कोर्ट के हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in

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