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टोक्यो पैरालिंपिक में शामिल नहीं किए जाने के खिलाफ निशानेबाज की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को पांच बार के पैरालिंपियन निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा की आगामी टोक्यो पैरालिंपिक खेलों के लिए चयन न करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की दलीलों पर ध्यान दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई में देरी से उनकी याचिका निष्फल हो जाएगी। शर्मा ने खेलों के लिए भारतीय दल में शामिल करने की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह इस मामले में फाइल की जांच करेगी और फिर फैसला करेगी। शर्मा की याचिका को सोमवार को न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर के समक्ष अस्थायी तौर पर सूचीबद्ध किया गया। शर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी है, जिसने 6 अगस्त को सुनवाई के लिए गैर-चयन के लिए उनकी याचिका पर सुनवाई पोस्ट की थी। याचिका में तर्क दिया गया है कि टोक्यो पैरालंपिक में शूटिंग के लिए चयन की अंतिम तिथि 2 अगस्त है और यदि मामले की सुनवाई 6 अगस्त को होती है, तो उनकी इस याचिका का कोई फायदा ही नहीं होगा और यह निष्फल रहेगी। याचिका में चयन समिति के फैसले को गलत करार दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जानबूझकर और मनमाने ढंग से याचिकाकर्ता को टोक्यो पैरालंपिक में आर-7 आयोजन में भाग लेने के अवसर से वंचित कर दिया गया। याचिका में इन खेलों को याचिकाकर्ता के लिए वैध अवसर बताते हुए निशानेबाज को शामिल न करने का फैसला मनमाने, भेदभावपूर्ण और मनमौजी बताया गया। --आईएएनएस एकेके/एएनएम

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