अब भवनों के सोसाइटी क्लब हाउस, कोविद संगरोधक केंद्र घोषित
मुंबई, 02जून (हि स) ।ठाणे मनपा आयुक्त विजय सिंघल ने आज घोषणा कि है कि कोरोना कोविद 19 के हल्के लक्षणों वाले रोगियों और किसी भी असुविधा को अब महानगरपालिका संगरोध केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि भवनों में स्थित क्लब हाउस और सभागृह में ही संग रोधक करनेके लिए उपयोग में लाए जाएंगे। कोरोना संक्रमित रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, हल्के लक्षणों वाले रोगियों को राहत देने के मामले में नगरपालिका ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यदि एक कोरोना संक्रमित रोगी हाउसिंग सोसाइटी में पाया जाता है और उनके हल्के लक्षण होते हैं, तो हाउसिंग सोसाइटी में क्लब हाउस या बहुउद्देशीय हॉल को अब ऐसे रोगियों के लिए एक कायर केयर सेंटर के रूप में घोषित किया गया है, ठाणे मनपा आयुक्त विजय सिंघल ने कहा कि जारी आदेश के अनुसार, आदेश की एक प्रति अगले तीन दिनों के भीतर क्लब हाउस और बहुउद्देशीय सभागृह के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय चिकित्सा प्रतिष्ठान स्थापित करने के आदेश हैं। तदनुसार, नगर आयुक्त विजय सिंघल ने यह निर्णय लिया है और इस निर्णय से उन जरूरतमंद मरीजों को लाभ मिलेगा जिन्हें वास्तव में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। यह कदम अस्पताल को उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। इसके अनुसार, ठाणे मनपा विजय सिंघल ने समझाया कि अब सोसाइटी में क्लब हाउस या मल्टीपरपज हॉल को कायर केयर सेंटर घोषित कर दिया गया है। तदनुसार, इस परिपत्र की प्राप्ति से अगले तीन दिनों के भीतर, हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष या सचिव नगर निगम के coronacelltmc@gmail.com पर मेल द्वारा कोविद केयर सेंटर को पंजीकृत करेंगे। निर्णय के अनुसार, समाज के बाहर के सदस्यों को अपने रिश्तेदारों को समाज के बाहर से समाज के संगरोध में लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि समाज के संगरोध केंद्र में क्षमता से अधिक सदस्यों की मांग है, तो पहले सदस्य को संगरोध करने का नियम होगा। इस केंद्र में अलग-अलग सदस्यों को उनके परिवारों द्वारा चाय, पानी, नाश्ता, भोजन आदि प्रदान किया जाएगा, यदि आवश्यक हो तो सुरक्षा किट (मास्क) का उपयोग किया जाना चाहिए, परिवार के सदस्यों को संगरोध केंद्र से एक निश्चित दूरी पर भोजन रखना चाहिए और इन मामलों को खुद से दूर करना चाहिए। इसी तरह रोगी को खिलाते समय गैर-पुन: उपयोग योग्य सामग्रियों का उपयोग करना अनिवार्य होगा, संबंधित संगरोध केंद्र की सफाई रोगियों को स्वयं करनी होगी या ऐसी सफाई पीपीई किट पहने प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा की जा सकती है। संगरोध केंद्र से निकलने वाला कचरा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट पर बाध्यकारी होगा, संबंधित समाज में रहने वाले डॉक्टर ऐसे रोगियों की देखभाल करेंगे, हालांकि, यदि समाज में रहने वाले डॉक्टर नहीं हैं, तो समाज नगरपालिका से चिकित्सा अधिकारियों की खरीद के लिए बाध्य होगा। यह संबंधित रोगी या उसके परिवार या समाज की जिम्मेदारी होगी कि वह समाज में स्पष्ट किए गए रोगियों की देखभाल के लिए नियुक्त डॉक्टरों के मानदेय का भुगतान करे। संबंधित समाज के लिए संबंधित क्लब हाउस में जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन सप्लाई मास्क रखना अनिवार्य होगा। हिन्दुस्थान समाचार /रविंद्र/ राजबहादुर-hindusthansamachar.in