ऋषिकेश में मीट की दुकानें सील करने के मामले में लाइसेंस नवीनीकरण के लिए करें आवेदनः हाईकोर्ट
ऋषिकेश में मीट की दुकानें सील करने के मामले में लाइसेंस नवीनीकरण के लिए करें आवेदनः हाईकोर्ट

ऋषिकेश में मीट की दुकानें सील करने के मामले में लाइसेंस नवीनीकरण के लिए करें आवेदनः हाईकोर्ट

नैनीताल, 24 जून (हि.स.)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में मीट की दुकानें सील करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं को कहा है कि वे लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन करें और जिला प्रशासन को उनके लाइसेंस रिन्यूअल के निर्देश दिये हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऋषिकेश निवासी दीप कलमेठी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जिला प्रशासन ने उनकी मीट की दुकानें सील कर दी हैं । याचिका में कहा कि अब मीट नहीं बेचने दिया जा रहा है। इससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट हो गया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि मीट करोबारियों ने लाइसेंस का ऑनलाइन नवीनीकरण नहीं किया है, इसलिए प्रशासन ने लाइसेंस निरस्त कर दुकानों को सील किया है। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को कहा है कि वे लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन करें और जिला प्रशासन को उनके लाइसेंस रिन्यू करने के निर्देश दिए। हिन्दुस्थान समाचार/लता नेगी-hindusthansamachar.in

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