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रायपुर : कर्मचारी राज्य बीमा निगम के औषधालय निर्माण के लिए मिलेगा भूखण्ड : डॉ. डहरिया

रायपुर 6 अप्रैल (हि.स.) । क्षेत्रीय परिषद कर्मचारी राज्य बीमा निगम छत्तीसगढ़ की वर्चुअल बैठक श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित की गई। बैठक में एजेण्डावार बिंदुओं पर चर्चा की गई। श्रम मंत्री डॉ.डहरिया ने वर्चुअल बैठक में श्रम विभाग एवं क्षेत्रीय परिषद कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय परिषद की पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि 10 जिलों में 42 औषधालय कार्यरत है। शेष 18 जिलों में आईएमपी चिकित्सक की व्यवस्था बीमितों के उपचार हेतु सुनिश्चित किया जाए। कुम्हारी, बीरगांव एवं रायगढ़ के औषधालय स्वयं के भवन में है, इनकी मरम्मत एवं रखरखाव सुचारू रूप से किया जाए। 39 किराये के भवनों में संचालित औषधालयों हेतु भवन निर्माण के लिये राज्य शासन द्वारा निःशुल्क भूखंड उपलब्ध कराया जायेगा। किराये के भवनों में संचालित औषधालयों में से 24 औषधालय जो अनुपयुक्त भवन में संचालित है, को उपयुक्त भवन में शिफ्ट किया जाए। उन्होंने भिलाई तथा रायगढ़ के चिकित्सालयों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कर चिकित्सालय आरंभ करने के निेर्दश दिए। उन्होंने बताया कि बिलासपुर में 100 तथा बलौदाबाजार में 30 बिस्तर युक्त चिकित्सालय आरंभ करने की स्वीकृति का प्रस्ताव कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मुख्यालय को प्रेषित किया गया है, स्वीकृति अप्राप्त है। अंबिकापुर तथा कबीरधाम में औषधालय की स्वीकृति की गई है, किन्तु भवन उपलब्ध नहीं है, अतः भवन शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाये। बैठक में बताया गया कि 10 किलोमीटर के दायरे में कर्मचारी राज्य बीमा निगम/सेवायें की स्वास्थ्य सुविधा की अनुपलब्धता की स्थिति में बीमाकृत व्यक्तियों को सीधे निगम से अनुबंधित अस्पताल में चिकित्सा सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं उक्त विषय में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। मुख्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या व अन्य मापदंडों के आधार पर उरला औद्योगिक क्षेत्र, तिल्दा (रायपुर), लारा एवं खरसिया (रायगढ़) में नए औषधालय खोलने की मंजूरी दी गई है। इन स्थलों में नए भवन के किराए पर लेने हेतु निविदा जारी की जा रही हैं। ये औषधालय शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएंगे। बैठक में चर्चा की गई कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में कर्मचारी बीमा निगम के प्रावधान आंशिक रूप से जिला मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले नगरीय निकाय क्षेत्र में ही लागू हैं। इन जिलों में आईएमपी (पैनल डॉक्टर) के माध्यम से चिकित्सा व्यवस्था प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, ताकि इन जिलों के संपूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराया जा सकें। बैठक में क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों द्वारा प्रेषित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। हिन्दुस्थान समाचार / गेवेन्द्र

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