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रायपुर: सूचना के अधिकार को लेकर लापरवाही,सहायक खनिज अधिकारी को 1 लाख 45 हजार रुपये का अर्थदंड का आदेश

रायपुर, 11 फरवरी (हि.स.)। सूचना के अधिकार को लेकर बरती गई लापरवाही को लेकर राज्य सूचना आयोग ने रामानुजगंज जिले के सहायक खनिज अधिकारी को 1 लाख 45 हजार रुपये का अर्थदंड का आदेश पारित किया है। आरटीआई कार्यकर्ता सह अधिवक्ता डी के सोनी के द्वारा जन सूचना अधिकारी कार्यालय सहायक खनिज अधिकारी बलरामपुर में बारी-बारी से कुल 13 आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जिले के रेत खदानों के आंबटन सहित धनवार खनिज बैरियर में इंद्राज होने वाले रजिस्टर की जानकारी चाही गई थी। जिसे समय पर नहीं दिया गया। जानकारी के लिए प्रथम अपील की गई, जहां से अधिकारी के द्वारा आदेश पारित करने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली। तत्पश्चात उक्त मामले को लेकर राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। आयोग द्वारा द्वितीय अपील की सुनवाई करते हुए पारित आदेश में जन सूचना अधिकारी कुमार मंडावी सहायक खनिज अधिकारी बलरामपुर को बुधवार को 1 लाख 45 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित करते हुए कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिए अधिनियम की धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर को अनुशंसा करने हेतु पत्र लिखा गया। साथ ही आधिरोपित अर्थदंड राशि की वसूली हेतु उनके वेतन से कर शासन के कोष में जमा करने को कहा गया है। उक्त आदेश की कॉपी कलेक्टर बलरामपुर कार्यालय को भी भेजा गया है। हिन्दुस्थान समाचार / केशव शर्मा-hindusthansamachar.in

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