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रायपुर : मैर‍िज हॉल में शादी की म‍िली अनुम‍त‍ि, गाइडलाइन के उल्‍लंघन पर होगी कार्रवाई

रायपुर, 28 मई (हि.स.)। राजधानी रायपुर में कोरोना के कम होते संक्रमण के बाद अब कलेक्टर एस.भारतीदासन ने शुक्रवार को मैरिज हॉल में विवाह कार्यक्रम सम्पन्न कराने की अनुमति देते हुए आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अधिकतम 50 व्यक्तियों की संख्या के साथ मैरिज हॉल में विवाह कार्यक्रम सम्पन्न करवाया जा सकता है। बशर्ते कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को मास्क धारण करना आवश्यक होगा। वही हॉल के भीतर कार्यक्रम स्थल में सभी को सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा व कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमित रूप से वैक्सीनशन करवाना आवश्यक होगा। वही लोगो को जागरूक करने पोस्टर/बैनर भी लगाना अनिवार्य है। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर मैरिज हॉल को 30 दिनों के लिए सील करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दोषी व्यक्तियों पर अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार/चंद्रनारायण शुक्ल

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