रायगढ़ : अनिल केडिया होंगे मुख्य आरोपी, मजदूर की मौत मामले में मुकेश गोयल और बजरंग भी आंशिक दोषी
रायगढ़ 17 जनवरी (हि.स.)। वृन्दावन कालोनी के सामने अवैध रूप से निर्माणाधीन इमारत में दो मजदूरों की मौत का मामला बिजली विभाग के सुरक्षा मामले में जांच पर अनिल केडिया को मुख्य आरोपी बनाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्युत सुरक्षा अधिनियम के तहत कारवाई चल रही है जो अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच रही है, इसमें जांच और बयान लगभग पूरे हो चुके हैं जल्द ही इसमें एडीजे कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। मामला ये है मामला इस प्रकार है कि 17 दिसंबर को रात्रि में वृन्दावन कालोनी के सामने स्थित अनिल केडिया का निर्माणाधीन इमारत में मजदूरों से छड़ बंधवाया जा रहा था जिस कारण से बगल में 33 केवी की लाइन से छड़ चिपक गई और दो मजदूर चैतन्य दास वैष्णव और किशोर निषाद की मृत्यु हो गई थी। जिस पर कई विभाग के द्वारा जांच चल रही है। इन बिजली नियमों का हुआ उल्लंघन 1.अनिल केडिया द्वारा निर्माण के समय फासला सही नहीं रखा गया जिसके कारण विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन निर्मित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति व सुरक्षा के उपाय)विनियम61(3) का उल्लघंन। 2- अनिल केडिया द्वारा नई इमारत निर्माण सूचना, आपूर्तिकर्ता (छ ग विद्युत राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित) को ढांचे को दर्शाने वाला पैमाना सहित नक्शा नहीं दिया गया जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति व सुरक्षा के उपाय) विनियम 2010 के विनियम 63(1) का उल्लंघन है। 3- उक्त दुर्घटना में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति व सुरक्षा के उपाय) विनियम 2010 के विनियम 64(1) का भी उल्लंघन पाया गया। इसमें नियमानुसार विनियम 60/61 का उल्लंघन होने पर विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी के निर्देशन में कार्य होना था पर ऐसा नहीं हुआ, न सूचना दी गई। 4- अनिल केडिया के द्वारा बनाए जा रहे भवन/गोदाम में रात्रि में सरिया को विद्युत प्रवाहित लाइनों के नजदीक लाया गया जिसके कारण घातक घटना हुई जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति एवं सुरक्षा के उपाय) के विनियम 2010 के विनियम 64(2) का भी उल्लंघन है। हिन्दुस्थान समाचार /रघुवीर प्रधान-hindusthansamachar.in