ब्लॉक प्रमुख संघ ने पंचायती राज मंत्री से की वित्तीय अधिकार दिए जाने की मांग
ब्लॉक प्रमुख संघ ने पंचायती राज मंत्री से की वित्तीय अधिकार दिए जाने की मांग

ब्लॉक प्रमुख संघ ने पंचायती राज मंत्री से की वित्तीय अधिकार दिए जाने की मांग

हरदोई, 24 जून (हि.स.)। उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख संघ ने राज्य सरकार के पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र चौधरी चौधरी को ज्ञापन देकर वित्तीय अधिकार दिए जाने की मांग की है। ब्लॉक प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद त्रिपाठी ने पंचायत में संचालित क्षेत्र निधि खाता का संचालन खण्ड विकास अधिकारी व ब्लॉक प्रमुख के संयुक्त हस्ताक्षर से करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि पंचायतीराज अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत का ढांचा उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहा है। इसके अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत में आने वाली धनराशि के खाते का संचालन ब्लॉक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से किए जाने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 99 (1) के अंतर्गत क्षेत्र निधि स्थापना का प्राविधान है। जिला पंचायत एवं उसकी ओर से प्राप्त धनराशियों अथवा राज्य सहायता एवं अनुदान क्षेत्र पंचायतों को प्राप्त होती है। क्षेत्र निधि में रखी जाएगी। क्षेत्र निधि का संचालन प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं खण्ड विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। प्रमुख सचिव पंचायतीराज उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश, पंचायतीराज अनुभाग-3 के 16 जून 2020 के द्वारा पंचायतीराज विभाग की संचालित योजनाओं को ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली पीएफएमएस एवं प्रिया साफ्ट के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। शासनादेश के पैरा-10 में योजनाओं में विभिन्न स्तर पर मेकर व चेकर निर्धारित किए गए हैं। इसमें राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की क्षेत्र पंचायत की धनराशि के भुगतान के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं खण्ड विकास अधिकारी को नामित किया गया है ।इस प्रकार प्रमुख सचिव पंचायतीराज द्वारा क्षेत्र निधि की धनराशि का मेकर व चेकर खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुख को नहीं बनाया गया है। जबकि अधिनियम की धारा 99 (1) के अंतर्गत बीडीओ एवं ब्लॉक प्रमुख होना चाहिए। प्रदेश के सभी ब्लॉक प्रमुख इस व्यवस्था का विरोध करते हैं। ब्लॉक प्रमुखों ने पंचायती राज मंत्री से 16 जून को जारी किए गए आदेश को निरस्त कर पूर्ववत मेकर बीडीओ एवं चेकर ब्लॉक प्रमुख को बनाए जाने के आदेश जारी करने का आग्रह किया है। ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने भी ब्लॉक प्रमुख संघ की मांग का समर्थन करते हुए पंचायतीराज विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह को पत्र लिखकर ब्लॉक प्रमुख संघ की मांग पर अविलंब कार्यवाही करने के लिए कहा है। हिन्दुस्थान समाचार/अम्बरीष/दीपक-hindusthansamachar.in

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