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हरिद्वार : घर में घुसकर बच्ची से छेड़छाड़ और लैंगिक उत्पीड़न के मामले में युवक को 5 वर्ष की कठोर कैद
हरिद्वार : घर में घुसकर बच्ची से छेड़छाड़ और लैंगिक उत्पीड़न के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट/एडीजे न्यायाधीश पारुल गैरोला ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष की कठोर कैद और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय क्लिक »-doonhorizon.in