सुप्रीम कोर्ट ने पटना की दो सौ साल पुरानी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग को गिराने पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने पटना की दो सौ साल पुरानी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग को गिराने पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने पटना की दो सौ साल पुरानी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग को गिराने पर रोक लगाई

नई दिल्ली, 18 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने पटना की दो सौ साल पुरानी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग को गिराने पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने पटना नगर निगम को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। यह याचिका इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि पटना की दो सौ साल पुरानी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग ऐतिहासिक महत्व की है। इसे डच व्यापारियों ने अफीम के भंडारण के लिए बनवाया था। पिछले 6 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने पुरानी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग को गिराने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। पटना हाईकोर्ट ने पुरानी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि पुरानी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग को गिराने के बाद नई बिल्डिंग बनाई जाए। हाईकोर्ट ने कहा था कि पुरानी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का कोई ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व नहीं है। बिहार सरकार ने 2019 में इस बिल्डिंग को गिराने कर नया सरकारी भवन बनाने का आदेश दिया था। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in

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