सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को दी बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को दी बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को दी बड़ी राहत

नई दिल्ली, 17 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल के मालिक अनिल अंबानी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले 27 अगस्त को अंबानी की दोनों कंपनियों के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगा दी थी। दरअसल मुंबई की एनसीएलटी ने स्टेट बैंक की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंबानी की परिसंपत्तियों का आकलन करने के लिए जीतेंद्र कोठारी की नियुक्ति की थी। अनिल अंबानी ने अपनी कंपनियों को लोन देने के लिए स्टेट बैंक को 1200 करोड़ रुपये की व्यक्तिगत बैंक गारंटी दी थी। इस बैंक गारंटी को भुनाने के लिए पिछले मार्च महीने में स्टेट बैंक ने एनसीएलटी में याचिका दायर की थी। एनसीएलटी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की नियुक्ति का आदेश दिया था। एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ अनिल अंबानी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अनिल अंबानी ने अपनी याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया है, जिसमें हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत बैंक गारंटी भुनाने के मामले में दिवालिया प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। याचिका में कहा गया है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत व्यक्तिगत बैंक गारंटी भुनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय-hindusthansamachar.in

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