सुप्रीम कोर्ट का पटना हाईकोर्ट को निर्देश-तब्लीगी जमात के 13 केस एक ही कोर्ट में सुने जाएं

सुप्रीम कोर्ट का पटना हाईकोर्ट को निर्देश-तब्लीगी जमात के 13 केस एक ही कोर्ट में सुने जाएं
सुप्रीम कोर्ट का पटना हाईकोर्ट को निर्देश-तब्लीगी जमात के 13 केस एक ही कोर्ट में सुने जाएं

- विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज मामलों का ट्रायल आठ हफ्ते में पूरा किया जाए नई दिल्ली, 01 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वो तब्लीगी जमात के 13 विदेशी नागरिकों के खिलाफ बिहार में दर्ज एफआईआर के मामलों को किसी एक कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर करें। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को एक सप्ताह में तब्लीगी जमात के विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज मामलों को किसी एक कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज मामलों का ट्रायल आठ हफ्ते में पूरा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह दिल्ली की कोर्ट में विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज मामलों का जल्द निपटारा हुआ उसी तरह बिहार की कोर्ट भी जल्द निपटारा करे। उत्तर प्रदेश में विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले पर यूपी सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। उस मामले पर 3 सितम्बर को सुनवाई होगी। पहले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इस मामले में कई शहरों में केस दर्ज हैं ऐसे में एक कोर्ट में सुनवाई में समस्या आएगी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के सभी एफआईआर को एक ही कोर्ट में इसलिए ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि ये एक ही शहर है। तब कोर्ट ने कहा था कि इस मामले पर बिहार सरकार को फैसला करना है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा था कि तब्लीगी जमात के सभी विदेशी नागरिक पिछले मार्च से भारत में हैं। वे चाहते हैं कि मानवीय आधार किसी एक कोर्ट में ट्रायल करने की अनुमति दें। उन्होंने कहा था कि पटना से दिल्ली में ट्रायल ट्रांसफर हो जाए तो अच्छा है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in

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