सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश- पैतृक संपत्ति में बेटी जन्म से है बराबरी की हकदार
सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश- पैतृक संपत्ति में बेटी जन्म से है बराबरी की हकदार

सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश- पैतृक संपत्ति में बेटी जन्म से है बराबरी की हकदार

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की व्याख्या करते हुए कहा है कि बेटी को पैतृक संपत्ति पर बराबरी के हक से वंचित नहीं किया जा सकता। बेटी चाहे हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 में हुए संशोधन से पहले पैदा हुई हो या बाद में, उसे बेटे क्लिक »-newsindialive.in

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