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सुप्रीम काेर्ट के फैसले से सरकारी बैंकों को लगेगा 2,000 करोड़ का झटका, जानें कैसे

नई दिल्ली : सुप्रीम काेर्ट ने हाल में कोविड-19 महामारी की वजह से मार्च-अगस्त, 2020 के दौरान कर्ज की किस्त के भुगतान पर छूट की अवधि के लिए सभी ऋण खातों पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज को माफ कर दिया है. सूत्रों का कहना है कि शीर्ष अदालत क्लिक »-newsindialive.in

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