सरकारी-नौकरी-के-लिए-चयन-में-योग्यता-को-नजर-अंदाज-करना-संविधान-का-उल्लंघन-है-सुप्रीम-कोर्ट
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सरकारी नौकरी के लिए चयन में योग्यता को नजर अंदाज करना संविधान का उल्लंघन है: सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, 25 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए और अधिक अंक प्राप्त करने वालों को नजर अंदाज कर कम योग्य को नियुक्त करना संविधान का उल्लंघन होगा। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ क्लिक »-www.ibc24.in

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