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सड़क दुर्घटना में मारे गये युवक के परिजन को 9.37 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश
ठाणे (महाराष्ट्र), दो मार्च (भाषा) महाराष्ट्र में मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2018 में सड़क दुर्घटना में मारे गये 20 वर्षीय युवक के माता-पिता को 9.37 लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश दिया है। अधिकरण ने यह आदेश 25 फरवरी को दिया और 28 फरवरी क्लिक »-www.ibc24.in