श्रीकृष्ण विराजमान मामले में शाही ईदगाह कमेटी देगी साक्ष्य सहित जबाव
श्रीकृष्ण विराजमान मामले में शाही ईदगाह कमेटी देगी साक्ष्य सहित जबाव

श्रीकृष्ण विराजमान मामले में शाही ईदगाह कमेटी देगी साक्ष्य सहित जबाव

मथुरा, 17 अक्टूबर (हि.स.)। मथुरा जिला जज न्यायालय में श्रीकृष्ण विराजमान की 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व और शाही ईदगाह हटाने की अपील मंजूर हो गई है। शनिवार दोपहर शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि नोटिस आने पर हम न्यायालय में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, हमने अपनी तैयारियां कर ली हैं। अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि वादी पक्ष द्वारा कोर्ट में रखे गए दस्तावेज की कॉपी लेने के बाद हम अपना जवाब दाखिल करेंगे। हम न्यायालय में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। सिविल जज सीनियर डिविजन के आदेश लीगल है या अनलीगल, दोनों पक्षों पर बहस की जाएगी। मथुरा जिला जज न्यायालय में श्रीकृष्ण विराजमान की 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व और शाही ईदगाह हटाने की अपील मंजूर हो गई है। अब इस मसले पर 18 नवम्बर को सुनवाई होगी। इस मामले में चार प्रतिवादी पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह कमेटी, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण सेवा ट्रस्ट को नोटिस जारी किया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/महेश/सुनीत-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in