वेब सीरीज बैड बॉय बिलियनायर्स की प्रिव्यू की मांग करने वाली याचिका पर 20 को सुनवाई
वेब सीरीज बैड बॉय बिलियनायर्स की प्रिव्यू की मांग करने वाली याचिका पर 20 को सुनवाई

वेब सीरीज बैड बॉय बिलियनायर्स की प्रिव्यू की मांग करने वाली याचिका पर 20 को सुनवाई

नई दिल्ली, 03 नवम्बर (हि.स.) । दिल्ली हाई कोर्ट पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले के आरोपित मेहुल चोकसी की नेटफ्लिक्स पर आनेवाली वेब सीरीज बैड बॉय बिलियनायर्स की प्रिव्यू की मांग करनेवाली याचिका पर 20 नवम्बर को सुनवाई करेगी। पहले इस याचिका पर 6 नवम्बर को सुनवाई होनी थी। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच को इस मामले के एक पक्षकार के वकील ने कहा कि वो 6 नवम्बर को सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। नेटफ्लिक्स की ओर से वकील नीरज किशन कौल ने कहा था कि पूरी याचिका दो मिनट के क्लिप पर आधारित है। नेटफ्लिक्स ने उस वीडियो में मेहुल चोकसी का नाम भी नहीं लिया है बल्कि नीरव मोदी का नाम लिया है। उन्हें दो मिनट का वीडियो दिखाया गया है। याचिका में कहा गया है कि ओटीटी प्लेटफार्म को रेगुलेट किया जाए। उन्होंने कहीं जांच में सहयोग नहीं किया है। वे यह कह रहे हैं कि वे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जांच में सहयोग करना चाहते हैं। उनके खिलाफ रेड अलर्ड नोटिस जारी किया जा चुका है। हर मामले में वो भगोड़ा घोषित हो चुके हैं। कौल ने कहा था कि सिंगल जज ने सही कहा है कि ओटीटी प्लेटफार्म को रेगुलेट करने के लिए अभी कोई कानून नहीं है। अगर इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत उपाय है तो उसका इस्तेमाल करें। नेटफ्लिक्स ने अपने हलफनामे में कहा है कि मई 2019 में इस वेब सीरीज के लिए मेहुल चोकसी का इंटरव्यू किया गया था। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। पिछली 22 सितम्बर को नेटफ्लिक्स ने हाई कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि इस सीरीज से उनके मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले का आरोपित है। मेहुल ने बैड बॉय बिलियनायर्स के प्रिव्यू की मांग की है। पिछली 7 सितम्बर को कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए नेटफ्लिक्स और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। इसके पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच मेहुल चोकसी की याचिका खारिज कर चुका है। पिछली 28 अगस्त को हाई कोर्ट ने मेहुल चोकसी की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने कहा था कि इस मामले में दीवानी केस दायर किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें निजी अधिकारों के उल्लंघन का मामला है। सिंगल बेंच ने वेब सीरीज के प्रिव्यू की भी इजाजत नहीं दी थी। सिंगल बेंच ने कहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं है। सिंगल बेंच ने ऐसी ही एक याचिका पर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले का हवाला दिया था। मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स का प्रमोटर है। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर पीएनबी के साथ 13,500 करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड का आरोप है। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और उनकी पत्नी अमी भारत छोड़कर फरार हो चुके हैं। ईडी ने मेहुल चौकसी , अमी मोदी और नीरव मोदी पर साजिश रचने और मनी लांड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in

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