लॉकडाउन में रद्द हुई फ्लाइट के टिकट के पैसे लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
लॉकडाउन में रद्द हुई फ्लाइट के टिकट के पैसे लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

लॉकडाउन में रद्द हुई फ्लाइट के टिकट के पैसे लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

संजय कुमार नई दिल्ली, 25 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान रद्द हुई फ्लाइट के टिकट के पैसे लौटाने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि क्रेडिट शेल स्कीम का लाभ ट्रैवल एजेंट को नहीं मिल सकता है। अगर किसी ट्रैवल एजेंट ने एयरलाइंस के पास एडवांस में पैसे जमा करवाए हों, तो उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। सुनवाई के दौरान मेहता ने कहा कि क्रेडिट शेल स्कीम का लाभ एजेंट को नहीं मिल सकता है। तब कोर्ट ने कहा कि लेकिन आपने हलफनामे में लिखा है कि यात्री क्रेडिट वाउचर किसी और को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता है। ऐसे में एजेंट यात्री से क्रेडिट वाउचर लेकर अपने पैसों की वसूली कर सकते हैं। यह समाधान सही लगता है। गोएयर की ओर से वकील अरविंद दातार ने कहा कि अभी एयरलाइंस की हालत खस्ता है। बहुत सीमित उड़ान की इजाजत दी जा रही है। क्रेडिट शेल की अवधि 31 मार्च तक रखना अव्यावहारिक है। 30 सितम्बर, 2021 तक का समय मिले। तब तक अगर यात्री टिकट के बदले टिकट नहीं लेता तो हम पैसे लौटा देंगे। दरअसल, एयरलाइन्स कंपनियां लॉकडाउन के पहले चरण यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के बुक कराए गए टिकट का तो रिफंड दे रही हैं लेकिन उससे पहले बुक कराए टिकट के पैसे ग्राहकों को नहीं लौटा रही हैं। कंपनियों ने इसके एवज में उन्हें बिना अतिरिक्त शुल्क के नई तारीखों पर बुकिंग की सुविधा देने का फैसला किया है। हिन्दुस्थान समाचार-hindusthansamachar.in

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