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महाराष्ट्र : लड़की का पीछा करने पर युवक को 22 महीने की सजा

ठाणे, 27 फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे की एक विशेष अदालत ने एक लड़की का पीछा करने के जुर्म में 24 वर्षीय युवक को 22 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। हाल ही में जारी आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर आर वैष्णव ने दोषी सुनील कुमार दुखीलाल जायसवाल क्लिक »-www.ibc24.in

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