मनी लॉड्रिंग मामला: ताहिर हुसैन की रिमांड बढ़ाने पर गुरुवार को सुनवाई
मनी लॉड्रिंग मामला: ताहिर हुसैन की रिमांड बढ़ाने पर गुरुवार को सुनवाई

मनी लॉड्रिंग मामला: ताहिर हुसैन की रिमांड बढ़ाने पर गुरुवार को सुनवाई

नई दिल्ली, 09 सितम्बर (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन की मनी लॉड्रिंग के मामले में तीन दिन की रिमांड बढ़ाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर कल यानि 10 सितम्बर को सुनवाई करेगा। बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस योगेश खन्ना ने आरोपी के वकील को निर्देश दिया कि वो अपने पक्ष में फैसलों की नजीर लेकर आएं। कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिछले 7 सितम्बर को ताहिर हुसैन को मनी लॉड्रिंग के मामले में 10 सितम्बर तक की ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। ईडी ने एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत से नौ दिनों की हिरासत की मांग की थी। ईडी ने पिछले 5 सितम्बर को कहा था कि उसने ताहिर हुसैन को 29 अगस्त की बजाय 31 अगस्त को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कहा कि प्रक्रियाओं को पूरा करने और ताहिर हुसैन का मेडिकल टेस्ट करने की वजह से ये देरी हुई थी। सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन के वकील केके मेनन ने कहा था ईडी की हिरासत का विरोध किया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से वकील नवीन कुमार माटा ने कहा था कि ताहिर हुसैन को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा था कि ताहिर हुसैन के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश रचने का मामला है। ईडी ने कई स्थानों पर छापा मारा जिसमें कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले। ताहिर हुसैन के पास से व्हाट्स ऐप चैट, फर्जी बिल बरामद किए गए। ईडी ने कहा था कि ताहिर हुसैन ने आपराधिक साजिश रचते हुए कई कंपनियों के खाते से पैसे ट्रांसफर किए। इन पैसों से अपराध को अंजाम दिया गया। सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से वकील केके मेनन ने ईडी की हिरासत में लेने की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी परिस्थितियों का शिकार है। उन्होंने कहा कि आरोपी की हिरासत में पूछताछ की जरुरत नहीं है। उसे हिरासत में प्रताड़ित किए जाने की आशंका है। उन्होंने कहा था कि ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का कोई केस नहीं बनता है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिछले 21 अगस्त को ताहिर हुसैन के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में पार्षद ताहिर हुसैन समेत 15 लोगो को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया है। करीब एक हजार पन्नों की इस चार्जशीट में पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। क्राईम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि हिंसा के वक्त आरोपी ताहिर हुसैन अपनी छत पर था। ताहिर हुसैन पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप है। चार्जशीट में कहा गया है कि हिंसा कराने के लिए ताहिर हुसैन ने एक करोड़ 30 लाख रुपये खर्च किए थे। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in

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