भोपाल में रात 10:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक केवल इमरजेंसी में ही निकल सकेंगे बाहर; कॉलेज, शिक्षण एवं कोचिंग संस्थान पर असमंजस की स्थित
भोपाल में रात 10:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक केवल इमरजेंसी में ही निकल सकेंगे बाहर; कॉलेज, शिक्षण एवं कोचिंग संस्थान पर असमंजस की स्थित

भोपाल में रात 10:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक केवल इमरजेंसी में ही निकल सकेंगे बाहर; कॉलेज, शिक्षण एवं कोचिंग संस्थान पर असमंजस की स्थित

भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवानिया के नए आदेश जारी करने के बाद स्कूलों के खुलने को लेकर एक बार फिर स्थिति असमंजस बन गई है। दवा और खाने-पीने की दुकानें छोड़ सभी दुकानें 8 बजे तक बंद करनी होंगी 10 साल से कम और 65 साल से अधिक उम्र के क्लिक »-newsindialive.in

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