प्रधानमंत्री, भगवान राम पर अश्लील पोस्ट अपलोड करने वाले की जमानत अर्जी खारिज
प्रधानमंत्री, भगवान राम पर अश्लील पोस्ट अपलोड करने वाले की जमानत अर्जी खारिज

प्रधानमंत्री, भगवान राम पर अश्लील पोस्ट अपलोड करने वाले की जमानत अर्जी खारिज

नैनीताल, 28 अगस्त (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे की अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भगवान राम पर फेसबुक में अश्लील व आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने वाले व्यक्ति की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। यह जानकारी जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि आरोपित शहजाद खान पुत्र खलील अहमद लाइन नंबर 8 आजाद नगर वनभूलपुरा का रहने वाला है। शहजाद के खिलाफ 12 अगस्त को सुचित पांडे निवासी आनंद विहार तल्ली हल्द्वानी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपित शहजात को 12 अगस्त को ही दबोच लिया था। आरोपित ने गुनाह भी कुबूल कर लिया था। उसके मोबाइल फोन के फेसबुक अकाउंट में वह पोस्ट भी दिखी। शासकीय अधिवक्ता शर्मा ने अदालत को बताया कि आरोपित आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है। उसके विरुद्ध वर्ष 2013 में भी थाना हल्द्वानी में भादंसं की धारा 323, 504 व 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत है। उसका ताजा अपराध पूरे समाज के साथ देश के विरुद्ध किया गया अपराध है और इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की भी पूरी संभावना थी। इस पर न्यायालय ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। हिन्दुस्थान समाचार/नवीन जोशी/मुकुंद-hindusthansamachar.in

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