पुणे-की-युवती-की-मौत-के-मामले-में-अनावश्यक-प्रचार-नहीं-करें-अदालत
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पुणे की युवती की मौत के मामले में अनावश्यक प्रचार नहीं करें: अदालत

मुम्बई, पांच मार्च (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने मीडिया से कहा है कि वह पुणे में एक युवती की कथित तौर पर आत्महत्या और एक व्यक्ति के साथ उसके संदिग्ध अवैध संबंध वाले मामले का अनावश्यक प्रचार नहीं करे। शुक्रवार को जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई है। क्लिक »-www.ibc24.in

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