पाकिस्तान में अटके विस्थापितों को जल्द मिलेगी भारत आने की अनुमति
पाकिस्तान में अटके विस्थापितों को जल्द मिलेगी भारत आने की अनुमति

पाकिस्तान में अटके विस्थापितों को जल्द मिलेगी भारत आने की अनुमति

जोधपुर, 04 सितम्बर (हि.स.)। पाकिस्तान में परिवार से मिलने गई जनता माली समेत 410 पाक विस्थापित जल्द ही भारत लौटेंगे। केन्द्र सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जवाब दिया है कि भारत सरकार अपने परिजनों से मिलने पाकिस्तान जाने के बाद कोरोना के कारण वहीं अटके लोगों को वापस आने की विशेष अनुमति देगी। राजस्थान हाई कोर्ट में शुक्रवार को पाक विस्थापितों से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। केन्द्र सरकार की ओर से बताया गया कि नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) के तहत नियम तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। इनके बनते ही नए नियमों से पात्र लोगों को नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। याचिका पर अगली सुनवाई 14 सितम्बर को होगी। राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश संगीतराज लोढ़ा व न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ के समक्ष केन्द्र सरकार के अधिवक्ता विपुल सिंघवी ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 410 हिन्दू लॉग टर्म वीजा पर भारत में निवास कर रहे थे। अपने परिजनों से मिलने के लिए ये लोग 60 दिन के वीजा पर पाकिस्तान गए। कोरोना संकटकाल के कारण लगी पाबंदियों के चलते यातायात के साधन बंद हो गए। ऐसे में ये लोग वहीं अटक गए। इन लोगों को वापस भारत आने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नो ऑब्जेक्शन टू रिटर्न इंडिया वीजा जारी किया जाएगा। यह वीजा यात्रा प्रतिबंध हटने के 15 दिन बाद तक वैध रहेगा। ये 410 लोग पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में पहले से पंजीकृत हैं। इन सभी को अटारी बॉर्डर से भारत में प्रवेश दिया जाएगा और वहीं पर पहले इनकी कोरोना जांच की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार/सतीश हेड़ाऊ/ ईश्वर/बच्चन-hindusthansamachar.in

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