न्यायालय-के-आदेश-के-बाद-पालघर-स्थानीय-निकाय-के-29-सदस्य-अयोग्य
न्यायालय-के-आदेश-के-बाद-पालघर-स्थानीय-निकाय-के-29-सदस्य-अयोग्य

न्यायालय के आदेश के बाद, पालघर स्थानीय निकाय के 29 सदस्य अयोग्य

पालघर, छह मार्च (भाषा) महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित उच्चतम न्यायालय के बृहस्पतिवार के आदेश के मुताबिक पालघर जिला प्रशासन ने शनिवार को स्थानीय जिला परिषद और पंचायत समितियों के 29 लोगों की सदस्यता को रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा था कि महाराष्ट्र क्लिक »-www.ibc24.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in