नर्सरी-प्ले स्कूल और किंडर गार्डन के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य, बिना अनुमति चलते मिलने पर कार्रवाई होगी
नर्सरी-प्ले स्कूल और किंडर गार्डन के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य, बिना अनुमति चलते मिलने पर कार्रवाई होगी

नर्सरी-प्ले स्कूल और किंडर गार्डन के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य, बिना अनुमति चलते मिलने पर कार्रवाई होगी

मध्यप्रदेश में अब शाला पूर्व शिक्षा केंद्र (नर्सरी स्कूल, प्ले स्कूल, किंडर गार्डन) चलाने वालों को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के बिना यह संचालित मिलने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महिला बाल विकास विभाग ने इसके आदेश मंगलवार को जारी कर दिए। इसमें प्राइवेट क्षेत्र में पहले से चल रहे एवं नवीन केंद्र को शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों को विभागीय पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया है। रजिस्ट्रेशन की यह प्रक्रिया 4 अगस्त से शुरू होगी। महिला बाल विकास विभाग के पोर्टल पर शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी वेबिनार 4 अगस्त को दोपहर 3 बजे आयोजित किया गया है। इसमें विभागीय संभागीय संयुक्त संचालक, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं निजी क्षेत्र के शाला पूर्व शिक्षा केंद्र संचालक सम्मिलित होंगे। ऑनलाइन वेबिनार में सम्मिलित होने से संबंधित लिंक विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध होगी। ईसीसीई 2013 में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शैक्षणिक आवश्यकताओं एवं इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया है। इसलिए किया जा रहा कंट्रोल बाल अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ईसीसीई (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा नीति) 2013 बनाई थी। इस नीति में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शैक्षणिक आवश्यकताओं एवं इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया है। भारत में शाला पूर्व शिक्षा सेवाएं शासकीय निजी एवं अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। शासकीय क्षेत्र में शाला पूर्व शिक्षा सेवा का प्रदाय आंगनवाड़ी केंद्रों एवं अशासकीय क्षेत्रों में नर्सरी स्कूल, प्ले स्कूल, किंडर गार्डन जैसे नामों से संचालित शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में प्राइवेट क्षेत्र में संचालित प्ले स्कूल बिना किसी नियमन, मान्यता एवं पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं। इन्हीं पर नियंत्रण के लिए नए निर्देश दिए गए हैं। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today प्राइवेट क्षेत्र में पहले से चल रहे एवं नवीन केंद्र को शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों को विभागीय पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है।-newsindialive.in

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