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धर्मांतरण संबंधी कानून: शीर्ष अदालत ने हिप्र, मप्र को पक्षकार बनाने की एनजीओ को अनुमति दी
नयी दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने अंतर-धर्म विवाहों के कारण होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका में हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश को पक्षकार बनाने की बुधवार को एक गैर सरकारी संगठन को अनुमति दे दी। प्रधान न्यायाधीश एसए क्लिक »-www.ibc24.in