देश के सभी थानों में सीसीटीवी लगाने पर फैसला सुरक्षित
देश के सभी थानों में सीसीटीवी लगाने पर फैसला सुरक्षित

देश के सभी थानों में सीसीटीवी लगाने पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, 24 नवम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रताड़ना रोकने के लिए देशभर के सभी थानों में सीसीटीवी लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। पंजाब में हिरासत में प्रताड़ना की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने वकील सिद्धार्थ दवे को इस मामले में कोर्ट की मदद करने के लिए एमिकस क्युरी नियुक्त किया था। कोर्ट ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल को भी कोर्ट की मदद करने का आग्रह किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ज्यादती पर रोक लगाने के लिए अप्रैल 2018 में आदेश दिया था कि देशभर के सभी थानों में सीसीटीवी लगाए जाएं। सुनवाई के दौरान सिद्धार्थ दवे ने कहा था कि 15 राज्यों ने इस मामले पर अपना जवाब दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि सिक्किम ने जेल में दो सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जबकि थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। मिजोरम ने 40 जेलों में 147 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ये कैमरे कहां लगे हैं। बाउंड्री वाल पर सीसीटीवी लगाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में बिजली और इंटरनेट की व्यवस्था सबसे जरूरी है, क्योंकि सीसीटीवी के लिए ये जरूरी होगा। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in

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